
खबर सागर
पोक्सो में अपराधी को 20 वर्ष की कठोर कारावास की सजा
चमोली के जिला एवं सत्र न्यायाधीश व विशेष सत्र न्यायाधीश पोक्सो विंध्याचल सिंह की अदालत में 7 वर्षीय बच्ची के मामले में पोक्सो एक्ट के तहत मुजरिम को 20 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाया है।
साथ ही 20,000 का अर्थ दंड भी किया गया है। अर्थदंड जमा न करने पर मुजरिम को एक माह का अतिरिक्त कारावास का सजा भोगना होगा ।
अभियोजन पक्ष के अनुसार पिछले साल 25 जून को जोशीमठ कोतवाली क्षेत्र में सामने आई।
नेपाल मूल की जिस बालिका के साथ गलत हुआ उसकी उम्र महज 7 वर्ष थी। 25 जून 2024 को बालिका की मां ने बिहार निवासी अशोक महतो के खिलाफ जोशीमठ कोतवाली में मुकदमा दर्ज करवाया।
पुलिस ने उसे गिरफ्तार का जेल भेज दिया ।न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभीयोजन पक्ष ने 10गवाह प्रस्तुत किए। दोष सिद्ध हो जाने पर मुजरिम को सजा सुनाई गई।