
खबर सागर
युवती पर पेट्रोल डालकर उसकी निर्मम हत्या अभियुक्त को आजीवन कारावास
16 दिसंबर 2018 को पौड़ी में युवती पर पेट्रोल डालकर उसकी निर्मम हत्या करने वाले अभियुक्त को जिला सत्र न्यायालय ने आजीवन कारावास की सुनाई सजा।
जनपद पौड़ी में विकास खंड कल्जीखाल के एक गांव की एक बीएससी द्वितीय की छात्रा बीते 16 दिसंबर 2018 को मुख्यालय पौड़ी के बीजीआर परिसर से प्रयोगात्मक परीक्षा देकर स्कूटी से घर लौट रही थी।
जहां रास्ते में गहड़ गांव के आरोपी मनोज सिंह उर्फ बंटी उसका पीछा करने लगा था।
कुछ देर बाद एक सुनसान जगह पर कच्चे रास्ते में उसने छात्रा को रोककर उससे जबरदस्ती करने लगा।
छात्रा के विरोध करने पर आरोपी ने उसके ऊपर पेट्रोल छिड़कर उसे जिंदा आग के हवाले कर दिया था।
वही जिला शासकीय अधिवक्ता प्रदीप कुमार भट्ट ने बताया कि सत्र न्यायाधीश पौड़ी अजय चौधरी की अदालत ने युवती को पेट्रोल छिड़कर जिंदा आग के हवाले करने के आरोपी मनोज सिंह उर्फ बंटी को हत्या का दोषी करार दिया है। जिस पर आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
वहीं मृतिका की मां ने न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले की सहाना की उन्होंने कहा कि 6 साल से वह अपनी बेटी के न्याय की मांग कर रही थी आज उसके हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है जिससे वह काफी खुश हैं ।
उन्होंने कहा कि समाज में ऐसे लोगों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए जो इस तरह की निर्मम हत्या को अंजाम देते है ।



