
खबर सागर
आगामी लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत संविधान के अनुच्छेद-324 के अन्तर्गत मतदान के दिन और मतदान से एक दिन पूर्व की सूचना को अमल में लाए ।
कि कोई राजनैतिक दल, उम्मीदवार, किसी प्रकार का संगठन एवं या कोई व्यक्ति प्रिंट मीडिया में कोई भी विज्ञापन प्रकाशित नही करायेगा ।
जब तक कि राजनैतिक विज्ञापनों की सामग्री उनके द्वारा पूर्व से प्रमाणित न हो।
उक्त संबंध में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देश निर्गत किये गये है कि –
1 – मतदान के दिन और मतदान से एक दिन पूर्व प्रकाशित किये जाने वाले समस्त राजनैतिक विज्ञापन प्रकाशन की प्रस्तावित तिथि से दो दिन पूर्व राज्य/जनपद स्तरीय MCMC समीति को आवेदन करना होगा।
2 – समाचार पत्रों के विज्ञापनों के पूर्व प्रमाणन की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिये राज्य / जनपद स्तर पर MCMC को प्राप्त ऐसे सभी विज्ञापनों की जांच और पूर्व प्रमाणन पर निर्णय कार्य त्वरित रूप से किया जाना आवश्यक है।



