
खबर सागर
बेटी का तलाक होता तो पारिवारिक पेंशन की हकदार
माता-पिता की मृत्यु के बाद भी यदि बेटी का तलाक होता है, तो पारिवारिक पेंशन की हकदार होगी।
प्रदेश सरकार राज्य कर्मचारियों की तलाकशुदा बेटी को पारिवारिक पेंशन का लाभ देने के लिए नियमों में बदलाव करने जा रही है ।
वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है ।
अब यह प्रस्ताव प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में आएगा केंद्र सरकार और यूपी में यह संशोधन पहले ही हो चुका है मौजूदा व्यवस्था के तहत सेवानिवृत्ति राज्य कर्मचारियों की मृत्यु के बाद उनके आश्रितों को पारिवारिक पेंशन मिलती है ।
कर्मचारी को मिलने वाली पेंशन का यह 30 प्रतिशत होता है । पारिवारिक पेंशन में अब तक तलाकशुदा बेटी की परिभाषा के मुताबिक माता-पिता की जीवित रहते हुए जिसकी तलाक की प्रक्रिया पूरी हो गई हो उसे पात्र माना जाता था ।
वित्त मंत्री के मुताबिक नियमों में बदलाव से अब इस शर्त को हटाया जा रहा है उन्होंने कहा कि यदि किसी बेटी के तलाक की प्रक्रिया उसके माता-पिता के जीवित रहते हुए हो गई है ।
और निर्णय यदि बाद में भी आता है तो वह भी पारिवारिक पेंशन की पात्र होगी सरकार का यह निर्णय एक पूर्व खेल अधिकारी की तलाकशुदा बेटी द्वारा मामला उठाए जाने के बाद लेना पड़ा है।
खेल अधिकारी की बेटी का तर्क था कि उसकी तलाक की प्रक्रिया पिता की जीवित रहते हुए वर्ष 2019 में शुरू हो गई थी ।