उत्तराखंडसामाजिक

कैम्टी थाना में नए कानून पर बाजार में पैदल मार्च रैली के माध्यम से जानकारी

खबर सागर

देश में आज से नए कानून को लागू होने पर कैम्टी क्षेत्र कस्बा, कैम्पटी बाजार के सम्मानित जनमानस, थाना परिसर में ग्राम प्रहरियों एवं केंपटी फॉल बाजार क्षेत्र में व्यापारियों एवं पर्यटकों को सभा गठित कर एवं पैदल मार्च रैली निकाल कर नए कानून की जानकारी दी ।
कैम्टी थानाध्यक्ष अमित शर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा कैम्पटी क्षेत्र में कस्बा कैम्पटी बाजार के सम्मानित जनमानस, थाना परिसर में ग्राम प्रहरियों एवं केंपटी फॉल बाजार क्षेत्र में व्यापारियों एवं पर्यटकों को सभा गठित कर एवं पैदल मार्च करते हुए जन जागरुकता कार्यक्रम आयोजित कर आमजन को नये कानून के बारे में बताते हुए कहा कि

भारतीय दण्ड संहिता(आईपीसी) 1860, दण्ड प्रक्रिया संहिता(सीआर.पीसी) 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को क्रमशः न्याय संहिता(बीएनएस) 2023, नागरिक सुरक्षा संहिता
(बीएनएसएस) 2023 और साक्ष्य अधिनियम 2023 में प्रतिस्थापित करके अपराधिक न्याय प्रणाली में आम जन के लिए बनाए गए है।

विशेष प्राविधानों, विशेषताओं, अधिकारों व कर्तव्यों के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान कर जागरुक किया गया । तथा सभी को नए कानून से संबंधित पंपलेट भी वितरित किए गए।

बता दे कि आज दिनांक 1 जुलाई 2024 से देशभर में पुराने कानून के स्थान पर नया कानून लागू किए गये है। नये कानून में आमजन के हितों तथा अपराधियों के लिए कड़े प्राविधान बनाये गये हैं, नागरिकों के अधिकारों को सर्वोपरि रखते हुये महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गयी है।
जिस पर कैम्प्टी थाना क्षेत्र की जनता द्वारा भारतीय संसद द्वारा पारित तीनों नए कानूनो का आभार प्रकट करते हुए स्वागत किया गया ।

इस मौके पर गोष्ठी में व्यापार मंडल कैम्टी फाल के अध्यक्ष अशोक नौटियाल , जिला पंचायत सदस्य कविता रौछैला, पूर्व जिपं सदस्य कुंवर सिंह चौहान, समीर पंवार कनिष्ठ प्रमुख, जयपाल सिंह राणा , श्रीमती विनिता देवी,नैनबाग चौकी प्रभारी प्रवीण कुमार आदि भारी संख्या में स्थानीय लोगों उपस्थित थे ।

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