
खबर सागर
- 26 अक्टूबर से मिठाई और बेकरी उत्पादों की ट्रे पर तारीख लिखना होगा अनिवार्य
खुली मिठाइयों और बेकरी उत्पादों की ट्रे व काउंटर पर 26 अक्टूबर से निर्माण तिथि, अवसान तिथि और यूज-बाय तिथि अंकित करना अनिवार्य होगा। खाद्य सुरक्षा आयुक्त विनय शंकर पांडेय के आदेश के अनुपालन में शुक्रवार को हरिद्वार के शंकर आश्रम स्थित मोहन जी की पूरी वाले के हॉल में खाद्य कारोबारियों की कार्यशाला आयोजित की गई।
गढ़वाल मंडल के उपायुक्त राजेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई कार्यशाला में मिठाई और बेकरी कारोबारियों को नए निर्देशों की जानकारी दी गई। अधिकारियों ने कहा कि तिथियों का स्पष्ट अंकन होने से उपभोक्ताओं को खाद्य पदार्थों की ताजगी और उपयोग की अवधि की जानकारी मिल सकेगी।
दीपावली के मद्देनजर कारोबारियों को खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, प्रतिष्ठानों में साफ-सफाई और सुरक्षित भंडारण का विशेष ध्यान रखने के निर्देश भी दिए गए। अधिकारियों ने गुणवत्तायुक्त कच्चे माल का इस्तेमाल करने और खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने की अपील की।
कार्यशाला में सहायक आयुक्त महिमानंद जोशी, वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिलीप कुमार जैन और कैलाश चंद्र टम्टा सहित विभिन्न क्षेत्रों के मिठाई व बेकरी कारोबारी मौजूद रहे।



