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उत्तराखंड पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट की रोक,अधिसूचना और नामांकन बाधित

खबर सागर

 

उत्तराखंड पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट की रोक,अधिसूचना और नामांकन बाधित

उत्तराखंड में प्रस्तावित त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर नैनीताल हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है।
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की गई अधिसूचना, और 25 जून से प्रस्तावित नामांकन प्रक्रिया पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है।

प्रदेश में चुनावी आचार संहिता भी अब फिलहाल के लिए निलंबित मानी जायेगी ।

 

आज नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड में प्रस्तावित त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर बड़ा फैसला सुनाया है।
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की गई अधिसूचना, और 25 जून से प्रस्तावित नामांकन प्रक्रिया पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। साथ ही, चुनावी आचार संहिता भी अब फिलहाल के लिए निलंबित मानी जाएगी।

 

बता दें कि न्यायालय के विस्तृत आदेश की प्रति अभी सार्वजनिक नहीं हुई है, लेकिन प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, यह रोक आरक्षण व्यवस्था और कुछ तकनीकी त्रुटियों को लेकर दायर की गई याचिका के आधार पर लगाई गई है। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए अंतरिम रोक के आदेश जारी किए हैं।

राज्य निर्वाचन आयोग ने कुछ दिन पहले ही पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी की थी और नामांकन की प्रक्रिया 25 जून 2025 से शुरू होनी थी। इस आदेश के बाद अब संपूर्ण चुनावी प्रक्रिया रुक गई है, जिससे राज्यभर में चुनाव की तैयारियों में जुटे प्रत्याशियों और राजनीतिक दलों को झटका लगा है।
अब यह देखना अहम होगा कि राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग इस आदेश पर क्या रुख अपनाते हैं। संभव है कि कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की जाए या प्रक्रिया को संशोधित कर फिर से अधिसूचना जारी की जाए।

सरकारी स्तर पर आधिकारिक बयान और कोर्ट आदेश की प्रमाणित प्रति मिलने के बाद ही आगे की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

उत्तराखंड पंचायत चुनाव 2025 को लेकर अचानक आया हाईकोर्ट का यह आदेश राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों स्तरों पर हलचल पैदा कर रहा है। अब सभी की नजरें सरकार और आयोग की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं।
जिस पर पंचायत चुनाव की तैयारीयों में जुटें उम्मीदारों के पसीना ठंड पड़ गया है।

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