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लखवाड बाँध बहुउद्देशीय परियोजना में 6 माह के लिए धारा 163 हुई लागू 

खबर सागर

लखवाड बाँध बहुउद्देशीय परियोजना में 6 माह के लिए धारा 163 हुई लागू 

300 मेगावाट लखवाड़ बांध विद्युत परियोजना का कार्य गतिमान है ।जिसमें उपजिला मजिस्ट्रेट धनोल्टी नीलू चावला द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की धारा-163 के अंतर्गत लखवाड बहुउद्देशीय परियोजना में 6 माह के लिए निषेधाज्ञा लागू की गई है।

तहसील नैनबाग व तहसील चकराता के तहत लखवाड़ बांध विद्युत परियोजना का कार्य संचालित है। इसमें क्षेत्र के कास्तकार व बेरोजगार अपनी मांगों के लिए शासन प्रशासन से लगातार मांग करते आ रहे है।
साथ ही मांग न पूरी होने पर धरना-प्रदर्शन, नारेबाजी, जुलूस, मार्ग अवरोध तथा कार्यस्थल पर अनधिकृत प्रवेश जैसी गतिविधियों की संभावना को देखते हुए लोक शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से यह कार्यवाही की गई है।

निषेधाज्ञा के तहत परियोजना के समस्त कार्यस्थलों से 500 मीटर की परिधि में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने, बिना अनुमति धरना-प्रदर्शन, जुलूस, नारेबाजी, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग तथा हथियार, ज्वलनशील पदार्थ आदि लेकर चलने पर प्रतिबंध लगाया गया है।
साथ ही परियोजना स्थल, कार्यालय, आवासीय परिसर एवं निर्माण क्षेत्र में अनधिकृत प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
आदेश में परियोजना की मशीनरी, वाहनों एवं सरकारी सम्पत्ति को क्षति पहुँचाने, अधिकारियों, कर्मचारियों एवं ठेकेदारों के कार्य में बाधा उत्पन्न करने तथा सोशल मीडिया अथवा अन्य माध्यमों से भड़काऊ अथवा अफवाह फैलाने वाली सामग्री प्रसारित करने पर भी रोक लगाई गई है।

स्थानीय निवासियों को अपने घरों में आने-जाने एवं कृषि कार्यों हेतु शांति पूर्ण आवाजाही की अनुमति दी गई है, बशर्ते कि वे जारी निर्देशों एवं शर्तों का पालन करें।

उप जिला मजिस्ट्रेट ने नीलू चावला ने बताय कि कास्तकारों व बरोजारों की जायज मांग को काफी हद तक पूरा कर लिया गया है। लेकिन कुछ मांगें शासन स्तर पर होने से शासन को प्रेषित कि गई है। जब कि महत्वपूर्ण परियोजना होने पर काम पर न आना व धरना प्रदर्शन के चलते 500 मी तक धार 163 लागू रहेगी । यदि आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता के तहत ग्रीन कार्यवाही की जाएगी ।

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